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सिख विरोधी दंगों की सुनवाई शीघ्र निपटाने का आदेश



प्रकाशित: Mon, 08 Feb 2010 at 13:54 IST (Ramesh Chandra)

 
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नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े चार मुकदमों की सुनवाई छह महीने के भीतर निपटाने का निर्देश सोमवार को निचली अदालत को दिया।
मुख्य न्यायाधीश ए.पी.शाह और न्यायाधीश राजीव सहाय ने निचली अदालत को चारों मामलों की सुनवाई छह महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय में मुकदमों की पैरवी के लिए एक विशेष लोक अभियोजक और एक वकील की भी नियुक्ति की।
न्यायालय ने 1984 के दंगा पीड़ितों की ओर से सुनवाई जल्द पूरी करने की अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामलों को देखने के लिए विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया है।
वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सिख विरोधी दंगों के मामलों में निचली अदालत को छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।
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