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आंध्र हाईकोर्ट ने लगाई मुस्लिम आरक्षण पर रोक



प्रकाशित: Mon, 08 Feb 2010 at 12:28 IST (Deepti Prakash)

 
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हैदराबाद। हैदराबाद। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों को चार फीसदी आरक्षण दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। हाईकोर्ट ने उसी याचिका पर यह फैसला दिया है।अदालत ने साफ कहा है कि देश के संविधान में किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में एक विधेयक के जरिए मुस्लिमों को चार फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की थी।

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के सामने यह दलील दी कि चूँकि उसने मुस्लिमों को 'पिछड़ा वर्ग' श्रेणी में वर्गीकृत किया है, लिहाजा इस आधार पर उन्हें चार फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है।
हाई कोर्ट ने सरकार की दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। उसने कहा आपने आरक्षण देने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, वह सही नहीं है। ऐसा करना पूरी तरह अवैधानिक है। इसलिए मुस्लिमों को आरक्षण की मंजूरी नहीं दी जा सकती है।
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