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हुमा की मौत के मामले में डाक्टरों को राहत



प्रकाशित: Wed, 23 Dec 2009 at 16:06 IST (Sanjay Srivastava)

 
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लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने आज उन 19 डाक्टरों के पंजीकरण बहाल कर दिए जिनके लाइसेंस पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वसीम अकरम की पत्नी हुमा के इलाज में लापरवाही के आरोप में रद्द कर दिए गए थे ।

संसद की एक स्थायी समिति ने निष्कर्ष निकाला था कि लाहौर के निजी अस्पताल में कार्यरत डाक्टरों ने 42 वर्षीय हुमा के इलाज में कोताही बरती थी। हुमा का अक्तूबर में चेन्नई में निधन हो गया था। पेनल ने अधिकारियों को इन डाक्टरों के लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिये थे। लाहौर उच्च न्यायालय के जस्टिस मिलान साकिब निसार ने कल 19 डाक्टरों को अंतरिम राहत प्रदान की और उनके पंजीयन बहाल कर दिये। अदालत ने अधिकारियों को इन डाक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से भी रोक दिया । डाक्टरों की याचिका पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
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