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(मुखाकृति वेबदैनिकी)
- sanjeev srivastava
ranvijay singh
Upendra Rai
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मकोका मामले में सलेम की याचिका खारिज प्रकाशित: Mon, 26 Oct 2009 at 22:51 IST (Ramesh Chandra) नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने उसके खिलाफ कथित फिरौती से जुड़े मामले में सख्त कानून महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग की थी।
सलेम ने निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें अदालत ने माफिया सरगना के खिलाफ मकोका के तहत लगे आरोप वापस लेने की नगर पुलिस की दलील को खारिज कर दिया था। सलेम ने कहा कि सत्र अदालत को अभियोजक एजेंसी की ओर से उसके खिलाफ मकोका के तहत आरोप वापस लेने के संबंध में दायर याचिका को खारिज करने का अधिकार नहीं है। बहरहाल, न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सलेम के खिलाफ अभी आरोप तय नहीं किए गए हैं। न्यायमूर्ति गंभीर ने सलेम को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षा याचिका दाखिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि एक बार आरोप तय होने के बाद आप हमेशा चुनौती दे सकते हैं और फिर आप यह दलील दे सकते हैं कि यह प्रत्यर्पण संधि से बाहर है। सलेम की ओर से उपस्थित वकील अरविंद शुक्ला ने फिर अदालत से अनुरोध किया कि वह याचिका को वापस लेने की इजाजत दे। सलेम ने निचली अदालत के गत 21 अगस्त के आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए कहा था कि सरकार ने 2005 में उसका प्रत्यर्पण करने के दौरान पुर्तगाल सरकार के साथ निर्धारित की गई शर्तों का उल्लंघन किया। - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |













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