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अबू सलेम ने हफ्ता वसूली मामले में जमानत मांगी



प्रकाशित: Tue, 29 Sep 2009 at 22:32 IST (Ramesh Chandra)

 
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नयी दिल्ली। अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम ने आज दिल्ली की एक अदालत के समक्ष आज कहा कि वह वैधानिक कारण से कथित हफ्ता वसूली के मामले में जमानत प्राप्त करने का हकदार है क्योंकि उसने अपराध के निर्धारित दंड से अधिक समय जेल में बिताये हैं।
सलेम के वकील अरविंद शुक्ला ने अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट किरण बंसन के समक्ष कहा कि आरोपी ने जेल में तीन वर्ष बिताए है जो हफ्ता वसूली के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के तहत निर्धारित दंड से अधिक है।
दलील सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 12 अक्तूबर तक के लिए टाल दी क्योंकि अभियोजक मौजूद नहीं थे।
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